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गौतमबुद्धनगर में धारा-163 लागू, 04 सितम्बर तक 15 तरह की पाबंदियां, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई।

 

शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह द्वारा धारा-163 जारी किए जाने का आदेश दिया गया है।

गौतमबुद्ध नगर आगामी त्योहारों, परीक्षाओं और कानून-व्यवस्था के देखते हुए गौतमबुद्धनगर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा-163 लागू कर दी गई है।

पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से 23 अगस्त से 4 सितम्बर 2026 तक 13 दिनों के लिए पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में लागू रहेगा।

आदेश के अनुसार 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के बिना अनुमति जुलूस, धरना, प्रदर्शन और समूह बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

सरकारी दफ्तरों के 1 किमी दायरे में ड्रोन से शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है, अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना ड्रोन/कैमरे से शूटिंग नहीं होगी।

लाउडस्पीकर के लिए नियम।

 हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थलों पर 40 से 75 डेसीबल, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 और रात में 45 डेसीबल, व्यावसायिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 डेसीबल से अधिक ध्वनि अनुमन्य नहीं होगी।

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित।

1. सार्वजनिक मार्गों पर नमाज, पूजा-अर्चना या अन्य धार्मिक आयोजन

2. विवादित स्थलों पर पूजा/नमाज का प्रयास और धर्मग्रंथों का अपमान

3. धार्मिक स्थलों के पास सुअर, कुत्ते आदि पशुओं का विचरण कराना

4. लाठी, डंडा, तलवार, चाकू, फरसा, त्रिशूल जैसे हथियार लेकर चलना (सिख धर्म के कृपाण और ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों को छूट)

5. सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों में लाइसेंसी हथियार सहित प्रवेश

6. शादी-बारात में हर्ष फायरिंग

7. सार्वजनिक स्थल पर शराब/मादक पदार्थ का सेवन और पशु वध/गोवध

8. सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक पोस्ट और अफवाह फैलाना

9. ड्यूटीरत पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों से अभद्रता

10. छतों पर ईंट-पत्थर, विस्फोटक सामग्री जमा करना

परीक्षा केंद्रों को लेकर विशेष पाबंदी

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 5 से अधिक लोगों की भीड़, लाउडस्पीकर, फोटोस्टेट मशीन संचालन और मोबाइल, पेजर, कैलकुलेटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा में नकल कराना, करना या अनुचित साधनों का प्रयोग दंडनीय होगा।

पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

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