NCR NEWS

Meerut:(एमएलसी चुनाव)विधान परिषद स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन 2026 आवश्यक दिशा निर्देश जारी ।

 

मेरठ एमएलसी चुना 2026 के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है।

भानु चन्द्र गोस्वामी रिटर्निंग ऑफिसर,विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र /आयुक्त मेरठ मण्डल के अनुसार

मंडल के सभी जिलों के समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिये द्धिवार्षिक निर्वाचन, 2026 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार

 मतदान दिनांक 23-10-2026 (शुक्रवार) को पूर्वान्ह 08:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक निर्धारित मतदान केंद्रों पर होगा।

मतगणना दिनांक 27-10–2026 (मंगलवार) को पूर्वान्ह 08:00 बजे से सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ में स्थित निम्नवत् हॉलों में सम्पन्न करायी जायेगीः-

1 निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मेरठ खण्ड स्नातक, मतगणना हेतु नियत हॉल गांधी हॉल बिल्डिंग हॉल-बी

सील्ड मतपेटिकाएं रखने हेतु नियत स्ट्रॉग रूम अनुसंधान निदेशालय भवन हॉल नं0-2

2 निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मेरठ खंड शिक्षक, मतगणना हेतु नियत हॉल गांधी हॉल बिल्डिंग हॉल-ए, सील्ड मतपेटिकाएं रखने हेतु नियत स्ट्रॉग रूम अनुसंधान निदेशालय भवन हॉल नं0-1 है।

उल्लेखनीय है कि मतदाताओं द्वारा दिनांक 23-10-2026 को मतदान के दिन बैंगनी रंग के स्केच पैन से, जो मतदान पार्टी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, का प्रयोग कर, मतदाता जिस अभ्यर्थी को पहली वरियता/अधिमान का मत देना चाहते हैं, उस अभ्यर्थी के नाम के सामने के कॉलम में अंकों में 1 लिखें। मतदाता उतनी वरियता/अधिमान अंकित कर सकते हैं, जितने कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हों। दूसरी, तीसरी व चौथी व इसी प्रकार आगें की वरियताओं के लिए शेष उम्मीदवारों के नाम के सामने के कॉलम में 2, 3, 4 आदि क्रमशः वरियता क्रम में लिखें, वरियता केवल अंकों में लिखी जाएगी, शब्दों में नहीं। वरियता/अधिमान अंक भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप में लिखे जा सकते हैं, जैसे- 1, 2, 3 आदि या रोमन स्वरूप में जैसे, ॥, ॥॥ आदि। मतदाता मतपत्र पर न तो हस्ताक्षर करें, न इनीशियल बनाएं, न ही अपना नाम या कोई अन्य शब्द लिखें, न ही अपना अंगूठे का निशान लगाए, न ही मतपत्र पर सही या क्रास का चिन्ह लगाएं, ऐसे मतपत्र निरस्त कर दिए जाएगें। मत को विधिमान्य बनाने के लिए, मतदाता को किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक 1 लिखकर अपनी प्रथम वरियता/अधिमान दर्शाना चाहिए। अन्य अधिमान केवल ऐच्छिक हैं, अनिवार्य नहीं।

Related posts

जारचा पुलिस ने चोरी की घटनाओ का किया खुलासा,अभियुक्त के कब्जे से लाखों का सामान बरामद।

First Opinion News

नोएडा पुलिस की बड़ी उपलब्धि,जनवरी 2023 से 15 सितंबर 2026 तक 151 करोड़ का नशा का सामान जब्त।

First Opinion News

Grater Noida:सोसायटी की 23 वी मंजिल से गिरकर पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत,पुलिस जाँच में जुटी ।

First Opinion News

Leave a Comment