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खेत में पराली या फसल अवशेष जलाने पर 15 हज़ार का ज़ुर्माना

ग्रेटर नोएडा जिलाधिकार बीएन सिंह ने जनपद के समस्त किसानों को जानकारी देते हुए उनका आह्वान किया है कि एनजीटी के नियमों के अनुसार खेतों में पराली एवं खेती के अवशेष जलाना प्रतिबंधित है । जिसमें 2 एकड़ तक ढाई हजार रुपए, 2 एकड़ से 5 एकड़ तक ₹5000 तथा 5 एकड़ से अधिक के खेतों में पराली या खेती के अवशेष जलाए जाने पर ₹15000 तक का किसान को अर्थ दंड भुगतना पड़ सकता है। अतः जनपद के समस्त किसान एनजीटी के नियमों का अक्षर से पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यदि किसी खेत में पराली या कृषि अवशेष जलाए जाने का मामला प्रकाश में आता है तो संबंधित किसान पर उपरोक्त अर्थदंड लगाया जाएगा।

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