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कर्मचारियों का वेतन चुकाए किंगफिशर : कोर्ट

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नई दिल्ली,एजेंसी।   : दिल्ली हाईकोर्ट ने परिचालन बंद कर चुकी किंगफिशर एयरलाइंस को अपने तीन पूर्व पायलटों का बकाया वेतन चुकाने का आदेश दिया है। वेतन नहीं मिलने पर इन पायलटों ने अदालत से गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कंपनी को बकाया वेतन 10 फीसदी ब्याज के साथ देने को कहा है।

कैप्टन संजीव कुमार आहूजा ने अपना करीब 26 लाख रुपये का बकाया वेतन हासिल करने के लिए याचिका दायर की थी। उनका पांच महीने का वेतन एयरलाइन ने नहीं दिया है। आहूजा ने कहा कि वेतन नहीं मिलने के कारण वह मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वह अपने परिवार के गुजारे के लिए अब तक अपनी सभी संपत्तियां बेच चुके हैं। भारी कर्ज बोझ और घाटे से जूझ रही विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस का परिचालन अक्टूबर, 2012 से बंद है।

आहूजा के अलावा अदालत ने कैप्टन आदित्य जुगल गर्ग और कैप्टन अमर भाटिया की याचिकाओं पर भी एयरलाइंस को इनका बकाया वेतन चुकाने का आदेश दिया है। अक्टूबर, 2008 में किंगफिशर में भर्ती हुए आहूजा एयरबस 320 विमान के कैप्टन नियुक्त हुए थे। उन्हें 4.3 लाख रुपये प्रति माह का वेतन मिलता था। वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने एक फरवरी, 2012 को कंपनी से इस्तीफा दे दिया था।

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