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2जी मामले में 18 नवंबर को आएगा फैसला

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नई दिल्ली,एजेंसी | अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक याचिका पर फैसला देने के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की है। सीबीआई ने याचिका में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में कुछ और लोगों से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने फैसला सुनाने के लिए 18 नवंबर की तिथि तय की। याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उपनिदेशक राजेश्वर सिंह और अन्य को अभियोजन गवाह के रूप में समन भेजने के लिए अदालत से अनुमति की मांग की गई थी।
अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की जिरह को सुनने के बाद अपना आदेश सुनाया। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी सहित कई मामलों के कई आरोपियों ने और लोगों से अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ किए जाने का विरोध किया था।
कनिमोझी ने कहा कि सीबीआई ने काफी देरी के साथ आवेदन किया है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। एजेंसी ने अदालत से कहा कि ईडी द्वारा जांच के दौरान कुछ ताजा तथ्य सामने आएं हैं। ईडी ने 2जी घोटाले से संबंधित धन की हेराफेरी मामले में 19 आरोपियों के खिलाफ अलग से आरोप पत्र दाखिल किया है। अदालत इस विषय में आखिरी सुनवाई 18 नवंबर को करेगी।
सीबीआई के मुताबिक, तत्कालीन संचार मंत्री रहे ए. राजा 2जी मोबाइल स्पेक्ट्रम की नीलामी के दौरान पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, जिसके कारण सरकार को भारी नुकसान हुआ। उल्लेखनीय है कि राजा सहित सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हैं।

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