गाज़ियाबाद जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अनुसार दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम चलाया जा रहा है।अंशुल चौहान दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गाजियाबाद के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह 1 अप्रैल 2024 के बाद हुआ हो वे दिव्यांग दंपति आवेदन कर सकते है। उक्त योजना के अन्तर्गत दंपति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रूपये 15000.00 व दंपति में युवती के दिव्यांग होने की दशा में रूपये 20000.00 दिए जाएंगे। यदि पति एवं पत्नी दोनों के दिव्यांग हो तो रूपये 35000.00 की एक मुश्त धनराशि पति-पत्नि दोनों के संयुक्त खाते मे भेजी जायेंगी। जो दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते है उन्हें निम्न डाक्यूमेंट्स के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबपोर्टल http//divyangjan. upsdc.gov.in पर स्वप्रमाणित कर आनलाईन आवेदन करना होगा। अपलोड कराकर अथवा हार्ड कापी निम्न समस्त संलग्नकों के साथ कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विकास भवन कलक्ट्रेट कम्पाउड कमरा नं0-131 मे अविलंब जमा कराने का कष्ट करें। दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम संयुक्त फोटो। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। (यदि हो तो),दंपति में से कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो। युवक व युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो)।मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता पासबुक। निवास का प्रमाण पत्र।
युवक व युवती के आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड की छाया प्रति। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
