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निजी ट्रस्टों के PF खातों की ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधा जुलाई से

Provident-Fund

नई दिल्ली,हलचल।
निजी भविष्य निधि ट्रस्टों के अधीन आने वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पीएफ खातों की ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधा इस साल जुलाई से शुरू हो जाएगी। देश में 3000 से अधिक निजी भविष्य निधि (पीएफ) ट्रस्ट हैं, जो अपने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति कोष खातों का प्रबंधन स्वयं करते हैं। हालांकि, इन ट्रस्टों का नियमन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के हाथ में है।

ईपीएफओ के एक अधिकारी ने कहा कि निजी पीएफ ट्रस्टों द्वारा संचालित पीएफ खातों का ईपीएफओ के भविष्य निधि खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करने की सुविधा इस साल जुलाई से शुरू करने की योजना है। उन्होंने कहा कि संगठन चाहता है कि गैर-छूट प्राप्त पीएफ खाते से छूट प्राप्त निजी पीएफ ट्रस्ट में अथवा निजी ट्रस्ट से गैर-छूट प्राप्त ईपीएफओ खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा का काम इस साल जून तक पूरा हो जाए।

संगठित क्षेत्र की ऐसी कंपनियां जिनके भविष्य निधि खाते ईपीएफओ के तहत रखे जाते हैं, वह गैर-छूट प्राप्त कंपनियों की श्रेणी में आतीं हैं, जबकि जिन कंपनियों के कर्मचारियों के पीएफ खाते उनके अपने निजी ट्रस्ट व्यवस्थित करते हैं, वह छूट प्राप्त श्रेणी में आते हैं।

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