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नोएडा में वायु प्रदूषण के मद्देनज़र GRAP-III नियम लागू, निर्माण कार्यों पर लगी रोक

 

नोएडा दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर और बिगड़ती वायु गुणवत्ता (AQI) को देखते हुए Commission for Air Quality Management (CAQM) ने 11 अक्तूबर 2025 से Graded Response Action Plan (GRAP) Stage-III लागू कर दिया है। इसके तहत वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नोएडा क्षेत्र में कई गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

निम्नलिखित गतिविधियों पर रहेगी रोक

नोएडा क्षेत्र में मेट्रो रेल, अस्पताल, फ्लाईओवर से संबंधित योजनाओं के अलावा अन्य सभी निर्माण गतिविधियाँ बंद रहेंगी।

नोएडा क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले BS-III पेट्रोल एवं BS-IV डीज़ल चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

क्षेत्र में संचालित RMC प्लांट्स (रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट) को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

स्टोन क्रशर यूनिट्स का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।

भवनों के डिमोलिशन कार्यों पर भी पूर्ण रूप से रोक रहेगी।

जानकारी के अनुसार नोएडा क्षेत्र में कार्यरत सभी एजेंसियों, संस्थानों एवं ठेकेदारों को CAQM द्वारा जारी दिशानिर्देशों और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जनता से भी सहयोग की अपील की है, ताकि प्रदूषण के स्तर में प्रभावी सुधार लाया जा सके।

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