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दिल्ली में आज से नहीं मिलेगा पुरानी गाड़ियों को ईंधन

 

दिल्ली  सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। EOL (End of Life Vehicles) जिस गाड़ी की तय समय सीमा समाप्त हो चुकी है, यदि वह रिफलिंग करने पेट्रोल पंप पर जाएगी तो उस गाड़ी का चालान और सीज़ करने की कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल और पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों के लिए 15 साल का समय निर्धारित किया गया है। तय समय अवधि के बाद यदि ऐसे वाहन रोड पर निकलते हैं, तो पर्यावरण के लिए घातक साबित होते है। दिल्ली में सभी पेट्रोल पंपों पर एपीएनआर (ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम) कैमरे के द्वारा वाहनों के नंबर प्लेट की चेकिंग की जाएगी। यदि कोई निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी फ्यूल लेने आता है, तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा। चार पहिया वाहनों के लिए 10 हज़ार का जुर्माना और दो पहिया वाहनों के लिए 5 हज़ार रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। डाटाबेस के अनुसार, दिल्ली में करीब 62 लाख ऐसे वाहन हैं,जो अब EOL की कैटेगरी में आते हैं। इनमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चारपहिया वाहन शामिल हैं। जुर्माने के साथ गाड़ी को सीज़ करने का भी प्रावधान है। दिल्ली में पेट्रोल पंप अभियान को सुचारु चालू रूप से चलने के लिए दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विभाग और लोकल पुलिस की टीम पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद रहेगी।

मर्सिडीज़ कार हुई सीज़

फ्यूल नियम का उल्लंघन कर रही एक मर्सिडीज़ कार पर कार्रवाई करते हुए उसे सीज़ किया गया है। दिल्ली नंबर कार पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने पहुंची थी। तभी कैमरे की मदद से पता किया गया गाड़ी की समय सीमा पूरी हो चुकी है, इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सीज़ करते हुए उसे स्क्रैप में भेज दिया गया है।

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