पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ FIR

महाराष्ट्र। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बारामती से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुरेश कोडपे ने अजित की शिकायत की थी। अजित पवार के खिलाफ धारा 171C और 171F के तहत मामला बना है। इन धाराओं के तहत अजित पवार पर चुनाव के दौरान अपने प्रभाव के गलत इस्तेमाल का आरोप है।

अजित पवार पर गांव वालों को सुप्रिया सुले के पक्ष में वोट देने के लिए धमकाने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक अजित पवार ने सुप्रिया सुले को वोट नहीं देने की हालत में गांव में पानी की आपूर्ति बंद करने की धमकी दी थी। हालांकि पुणे ग्रामीण पुलिस का दावा है कि इन आरोपों को लेकर अब तक अजित पवार के खिलाफ एक भी ग्रामीण सामने नहीं आया है। अब तक पुलिस को अजित पवार की तरफ से रैली करने या गांव वालों को धमकाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं।

पुणे ग्रामीण पुलिस ने मामले की प्राथमिक रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अजित पवार के खिलाफ किसी तरह के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन मामले की जांच अभी भी जारी है। आरोप है कि अजित ने ग्रामीणों से कहा कि सुप्रिया सुले को बारामती से बहुत वोट मिल रहे हैं और गांव के वोटों से उसकी हार जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर उन्हें पता चला कि इस गांव से कोई गड़बड़ी हुई है तो मैं यहां पानी नहीं आने दूंगा। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं लेकिन खुद ब्रह्मा भी इस गांव को पानी नहीं दे सकेंगे।(एजेंसी)

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