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AAP के खिलाफ याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब तलब

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नई दिल्ली, हलचल।
दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से उस पीआईएल पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे को लेकर जांच होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी ने नियमों की अनदेखी करते हुए कई अनियमितताएं बरती हैं। हाई कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह आम आदमी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के असल स्थिति के बारे में हलफनामा दायर कर वास्तविक स्थिति बताए। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय की है।
अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह कोर्ट को बताए कि वह किसी पार्टी को कैसे रजिस्टर्ड करते हैं और कैसे यह सुनिश्चित करते हैं कि पार्टी राष्ट्रीय चिन्ह आदि का दुरुपयोग नहीं करेंगे। मामले में याचिकाकर्ता हंसराज जैन ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि आम आदमी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के दौरान राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है और अर्जी में इस पर सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह का व्यक्तिगत इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि आप के रजिस्ट्रेशन के वक्त किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया कया गया। जब पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया गया तब पार्टी को निर्देश दिया गया था कि वह राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

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