Crime

अपोलो टायर्स पर एक करोड़ का जुर्माना

apollo-L

मुंबई. टायर बनाने वाली प्रमुख कंपनी अपोलो टायर्स लिमिटेड पर शेयर पुनर्खरीद के एक मामले में पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक करोड़ तीन लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. मामला वर्ष 2003 का है जब अपोलो टायर्स ने 10 रुपए अंकित मूल्य के 17,98,850 शेयरों की पुनर्खरीद की थी.

सेबी के नियमों के मुताबिक दो दिन के अंदर इसकी जानकारी संबंधित शेयर बाजारों को देनी होती है. साथ ही दो दिन के अंदर एक सार्वजनिक सूचना जारी कर आम लोगों को भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी.

सेबी ने दिसंबर 2013 में मामले की जांच शुरू की थी और कंपनी को इस साल जनवरी में नोटिस जारी किया गया था.

मामले की सुनवाई कर रहे सेबी के मुख्य महाप्रबंधक एवं अधिनिर्णायक अधिकारी डी. रविकुमार ने कंपनी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया और उस पर सेबी की तीन अलग-अलग धाराओं के तहत एक करोड़ रुपए, दो लाख रुपए और एक लाख रुपए के जुर्माने लगाए. कंपनी को 45 दिन के भीतर जुर्माना भरना होगा.

Related posts

छत्‍तीसगढ़ में फिर नक्सली हमला, दो जवान शहीद

firstopinion

एटीएम में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला

firstopinion

भड़काऊ भाषण मामला गिरिराज सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई

firstopinion