Crime

राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर रोक बरकरार

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नई दिल्ली,एजेंसी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने सात दोषियों को रिहा करने का मामला पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा है। अदालत ने कहा है कि संविधान पीठ का फैसला आने तक दोषियों को छोड़ने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ ने यह आदेश केंद्र द्वारा दायर याचिका पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान पीठ ही तय करेगी कि अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत इस संबंध में कौन सी सरकार निर्णय ले सकती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार अथवा दोनों सरकारें।

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