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एयरलाइंस को एनजीटी की फटकार गंदगी फैलाई तो देना होगा जुर्माना

दिल्ली – जमीन पर उतरने से पहले ही हवाई जहाजों के मानवजनित गंदगी निपटाते या शौचालय के टैंक को खाली करता पाए जाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने को कहा है। एनजीटी ने मंगलवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को इस मामले में आदेश जारी किया है।
जस्टिस स्वतंतर कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर कोई हवाई जहाज ऐसा करता है, तो उस पर हर हाल में जुर्माना लगाया जाना चाहिए। एनजीटी ने डीजीसीए को भारतीय परिक्षेत्र में उड़ान भरने वाली सभी एयरलाइंस को इस संबंध में सर्कुलर जारी करने को कहा है। इसमें उन्हें बताया जाएगा कि अगर उड़ान के दौरान उन्होंने मानवजनित गंदगी या शौचालय टैंक का निपटारा किया तो 50 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। एनजीटी ने कहा कि डीजीसीए इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करें और कंपनियां सुनिश्चित करें कि एयरपोर्ट पर ही गंदगी का निपटारा किया जाए।
एनजीटी का यह आदेश लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सतवंत सिंह दहिया की याचिका पर आया है, जिसमें कहा गया कि हवाई जहाजों द्वारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दिल्ली के करीब रिहायशी इलाकों में मानवजनित गंदगी का निपटारा किया जाता है। उन्होंने एनजीटी से इस कारगुजारी पर रोक लगाने और जुर्माना लगाए जाने का निर्देश जारी करने की मांग की थी। दहिया ने तर्क दिया था कि यह सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान का खुला उल्लंघन है

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