मुंबई,एजेंसी।
मुंबई की शक्ति मिल गैंगरेप केस में तीन दोषियों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। जबकि चौथे दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पिछले साल महिला पत्रकार के साथ सुनसान शक्ति मिल कंपाउंड में बलात्कार किया गया था। ये दोषी इसी कंपाउंड में ऐसे ही एक और गैंगरेप को अंजाम दे चुके थे। इन्होंने टेलीफोन ऑपरेटर को भी अपना शिकार बनाया था।
गैंगरेप केस में सेशंस कोर्ट पहले ही इन तीनों आरोपियों को नई धारा 376 (E) के तहत दोषी ठहरा चुका था। इस धारा में गुनहगारों को उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। आज सेशन कोर्ट ने सलीम अंसारी, कासिम और विजय जाधव को मौत की सजा सुनाई, जबकि चौथे दोषी साजिद को उम्रकैद की सजा सुनाई। देश का ये पहला केस है जिसमें आरोपियों को नई धारा 376 (E) के तहत दोषी ठहराया गया है।
3 आरोपियों को अगर कम सजा दी गई होती तो समाज में गलत संदेश जाता। इनका जुर्म पू
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