नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब से यदि कोई व्यक्ति भंडारा करेगा या ठंडा पानी का वितरण करेगा तो उसमें प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। प्राधिकरण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ऐसा आयोजन करना चाहता है तो उसे सेक्टर 94 स्थित स्वास्थ्य विभाग कमाण्ड कंट्रोल सेंटर से पूर्व में अनुमति लेनी होगी।
प्राधिकरण के अनुसार अक्सर भंडारा और पानी वितरण के दौरान ना तो डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता हैं, ना ही उसके बाद में इन प्लास्टिक युक्त चीजों की उचित रूप से साफ सफाई की जाती हैं। जिससे गंदगी तो फैलती ही है,साथ ही प्रदूषण भी होता है।
प्राधिकरण ने जारी आदेश में कहा है, कि, किसी भी प्रकार के आयोजन में प्लास्टिक के बने बर्तन और अन्य सामान का उपयोग पूर्ण रूप से निषेध है। भंडारा, जलपन के आयोजन की पूर्व अनुमति प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जाना भी अनिवार्य होगा।