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टैक्‍स छूट की सीमा में बढ़ोत्‍तरी, सिगरेट-पान मसाला महंगा

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नई दिल्ली.  वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश किया। उन्‍होंने इनकम टैक्‍स छूट की सीमा मौजूदा दो लाख रुपए से बढ़ा कर ढाई लाख करने की घोषणा की। वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए तीन लाख रुपए (मौजूदा से 50 हजार रुपए ज्‍यादा) तक की आय टैक्‍स से मुक्‍त रखी गई है। होम लोन पर अब दो लाख रुपए तक के ब्‍याज पर टैक्‍स छूट मिलेगी। पहले यह सीमा डेढ़ लाख रुपए थी। सेक्‍शन 80 सी के तहत टैक्‍स में छूट पाने के लिए निवेश की सीमा भी एक लाख रुपए से बढ़ा कर डेढ़ लाख कर दी गई है। वित्‍त मंत्री ने टैक्‍स रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, बस स्‍लैब बदला है। पीपीएफ स्‍कीम में अब लोग साल में एक लाख के बजाय अधिकतम डेढ़ लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। नए टैक्‍स प्रावधानों से 6 लाख रुपए सालाना आय वालों के 5150 रुपए की बचत होगी।

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