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भड़काऊ भाषण मामला गिरिराज सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई

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बोकारो,एजेंसी। भाजपा नेता गिरिराज सिंह को शुक्रवार को पटना की अदालत ने चुनाव प्रचार के दौरान उनके कथित नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. वहीं बोकारो में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ कुमार की अदालत में शनिवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.
गुरुवार को बोकारो अदालत में गिरिराज की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी. इस दौरान गिरिराज सिंह की तलाश में शुक्रवार रात एक बार पुलिस ने उनके आवास पर छापा मारा. लेकिन इस बार भी वे नहीं मिले.
गौरतलब है कि नीतीश कुमार सरकार में पूर्व मंत्री रहे सिंह 19 अप्रैल को झारखंड के देवघर जिले में एक चुनावी सभा के दौरान यह कह कर विवादों में आ गए थे कि नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए.
गिरिराज सिंह के नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए देवघर, बोकारो और पटना में उनके खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई है.
बोकारो अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इस संदर्भ में बोकारो पुलिस का एक दल गुरुवार से सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पटना में है. दल ने उनके आवास पर छापा मारा था लेकिन सिंह वहां नहीं मिले थे.
जैसा कि बताया जाता है सिंह के वकील जर्नादन राय ने अदालत के सामने दलील दी कि उनके मुवक्किल सक्षम प्राधिकार के समक्ष पहले ही कारण बताओ नोटिस का जवाब दे चुके हैं और उनका बयान किसी खास जाति या समुदाय को लक्ष्य करके नहीं दिया गया.
वहीं गिरिराज सिंह के खिलाफ देवघर में दर्ज मामले में शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा ने केस डायरी मांगी है.
पटना में दर्ज मामले में गिरिराज सिंह को पटना जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है.

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