नई दिल्ली केंद्र सरकार द्वारा जनगणना नियम, 1990 में संशोधन करते हुए बदलाव किया गया है, नए नियम 16 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं।
जानकारी के अनुसार अब सरकार द्वारा महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए नए नियम लागु किए गए है। अब स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों या शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की जनगणना में ड्यूटी लगाई जा सकेगी।
केंद्र-राज्य सरकार के विभागों, सरकारी बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों, कंपनियों, संस्थाओं, सोसायटी और न्यासों के लिपिक व अधिकारियों को भी जनगणना अधिकारी बनाया जा सकेगा जिससे जनगणना का कार्य समय से पूरा हो सकेगा।
राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को भी जनगणना की जिम्मेदारी दे सकेगा, इससे जनगणना कार्य सुगमता से पूर्ण हो सकेगा।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत यह संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य प्रगणकों की नियुक्ति का दायरा स्पष्ट करना है।