गौतमबुद्धनगर, 15 साल पुराने ट्रक-बस होंगे कबाड़, नया वाहन लेने पर 100% रोड टैक्स माफ।

डीएम की अध्यक्षता में ‘परिवर्तन योजना’ की समीक्षा, BS-1 से BS-4 तक के वाहनों पर लागू होगी स्क्रैपिंग पॉलिसी

गौतमबुद्धनगर , 25 अगस्त बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।
इस फैसले के अनुसार जिले में चल रहे पुराने बीएस-1, बीएस-2, बीएस-3 और बीएस-4 मानक के ट्रक और बसों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप कराया जाएगा।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ‘परिवर्तन योजना’ की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर के माध्यम से प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाए तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक वाहन मालिक इसका लाभ उठा सकते है।

प्रशासन की ओर से वाहन मालिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ खास ऐलान किए गए है।

नए वाहन पर 100 प्रतिशत टैक्स छूट।

यदि कोई वाहन मालिक अपने पुराने BS-1 से BS-4 ट्रक/बस को स्क्रैप कराकर नया BS-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो उसे मोटर यान कर (रोड टैक्स) में 100% तक की छूट मिलेगी।
पुराने वाहन की जगह दूसरा पुराना वाहन खरीदने पर भी 50% तक टैक्स छूट का प्रावधान रखा गया है।
नए वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी 100% छूट दी जाएगी।
इसके साथ ही एक साल से अधिक समय से लंबित बकाया टैक्स को भी माफ करने पर विचार किया जा रहा है।

अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना से न केवल प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी, बल्कि सड़क सुरक्षा भी बढ़ेगी। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर जमा कर इस योजना का लाभ लें।

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