गाजियाबाद राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक की आयु सत्यापित करने के लिए अब कुछ वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मृतक की आयु के प्रमाण के लिए आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि मान्य नहीं होगी।
शासन के निर्देशों के अनुसार सामान्य रूप से परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र को आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। हालांकि, नगरीय क्षेत्रों में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर उपलब्ध न होने और अशिक्षित आवेदकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए यह सुविधा दी गई है।
यदि मृतक का हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और संबंधित नगरीय क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है, तो राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड को मृतक की आयु सत्यापित करने के लिए मान्य किया जाएगा।
इसके लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। इसमें यह घोषित करना होगा कि मृतक का शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और नगरीय क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है। यह व्यवस्था केवल नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के लिए लागू होगी।