रांची के बिरसा मुंडा जेल से लालू यादव आज जमानत पर रिहा हो गए। चारा घोटाला मामले में 5 साल की सजा मिलने के बाद वो यहां बंद थे। गौरतलब है कि 30 सितंबर को विशेष सीबीआई अदालत ने लालू को दोषी करार दिया था। लालू को चारा घोटाले के चार दूसरे मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस से पूर्व हाईकोर्ट ने 25 अक्टूबर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को अस्थायी जमानत दे चुकी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 30 सितंबर को लालू, मिश्र और 43 अन्य को चारा घोटाले में दोषी करार दिया था। 3 अक्टूबर को लालू को 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी