नई दिल्ली. सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए छोटे कारोबारियों को टैक्स में छूट देने का एलान किया है। अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि छोटे कारोबारियों के लिए 2 करोड़ के टर्नओवर पर प्रॉफिट 8% यानी 16 लाख रुपए माना जाता है। अगर कोई कारोबारी डिजिटल ट्रांजैक्शन में बिजनेस करेगा तो उसके लिए यह लिमिट घटाकर 6% यानी 12 लाख रुपए मानी जाएगी। इस तरह डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर उसे 30% तक कम टैक्स देना पड़ेगा। जेटली ने यह भी कहा कि अगर आपके पास पुराने नोट हैं तो उसे 30 दिसंबर तक एक बार में जमा करें। बार-बार जमा करेंगे तो शक पैदा होगा। इस बीच, आरबीआई ने साफ किया है कि अगर कोई 500 और 1000 के 2005 से पहले जारी हुए नोट जमा कराने आता है तो उसे मंजूर करें। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 2% का फायदा होगा.