गैस क्षेत्र करार पर ब्रिटिश कोर्ट में सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,एजेंसी  : सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सरकार और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच पन्ना-मुक्ता और ताप्ती गैस क्षेत्र को लेकर हुए समझौते पर लंदन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केवल ब्रिटिश अदालत में ही सुनवाई हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएस निज्जर और न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ ने कहा कि ब्रिटिश न्यायालय याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के मूलभूत कानून को ध्यान में रखेगा। न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को नकार दिया जिसमें इसने कहा था कि यह लंदन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर सकता है। रिलायंस ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

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