नई दिल्ली. बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के करीबी और यूपी प्रभारी अमित शाह को सीबीआई से बड़ी राहत मिली है। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि अमित शाह के खिलाफ इस मामले में पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। लिहाजा, शाह को इस केस में आरोपी नहीं बनाया जा सकता।
सीबीआई पहले भी अपनी पूरक चार्जशीट में शाह के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने की बात कह चुकी है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने सीबीआई कोर्ट में अपील की थी कि सीबीआई फिर से इस मामले की जांच करे। इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीबीआई ने बुधवार को अदालत के सामने सभी सबूत रख दिए। साथ सीबीआई ने कहा कि अब कोर्ट ही इस मामले में आगे की दिशा तय कर सकता है।
क्या है आरोप ?
2004 में गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में इशरत जहां समेत चार लोगों को आतंकी बताकर एनकाउंटर में मार गिराया गया था। मजिस्ट्रेट जांच में मुठभेड़ को फर्जी पाया गया।
मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अपने चार्जशीट में किसी राजनेता का नाम नहीं लिया लेकिन हत्या और आपराधिक साजिश के लिए पुलिस और आईबी के अफसरों पर आरोप लगाया था। अमित शाह पर भी इसी मामले में आरोप लगे थे।